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Wednesday, August 4, 2021

EPFO घर बैठे ही फाइल कर सकते हैं ई-नाॅमिनेशन।

अब कर्मचारी आसानी से अपना नाॅमिनी जोड़ सकेंगे। ई नाॅमिनेशन फाइल करने से निवेशक की मृत्यु पर नाॅमिनी ऑनलाइन ही फंड, पेंशन और इंश्योरेंस का क्लेम कर सकेंगे।

https://twitter.com/socialepfo/status/1421343791642923012?s=19


स्टेप 1- सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट (epfo.india.gov.in) पर जाएं। 

स्टेप 2- सर्विस पर जाकर, Member UAN/Online Service पर क्लिक करें। 

स्टेप 3- UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें। 

स्टेप 4- Manage Tab पर जाकर E Nomination सिलेक्ट करें। 

स्टेप 5- - खुद से जुड़ी जानकारी दें और Save पल क्लिक कर दें। 

स्टेप 6- फैमिली से जुड़ी जानकारी अपडेट करें। 

स्टेप 7- Add Family Details पर क्लिक करके एक हे ज्यादा नाॅमिनी जोड़ सकते हैं। 

स्टेप 8- नया नाॅमिनी आपके पैसा का कितने परसेंट हकदार होगा। इसे अपडेट करें। 

स्टेप 9- E-Sign पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसे अपडेट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने मौजूदा आफिस या पहले के ऑफिस में कोई भी डाॅक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा। 


आप EPFO (Employees' Provident Fund Organization) के एक व्यक्तिगत सेवा केंद्र के माध्यम से घर बैठे ई-नामिनेशन (e-nomination) कर सकते हैं। ई-नामिनेशन की प्रक्रिया को आसान और आधारित बनाने के लिए EPFO ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

    EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसका URL है: https://www.epfindia.gov.in/.

  2. अपने UAN (Universal Account Number) से लॉगिन करें:

    अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके ई-पूर्ण आधारित सेवा पोर्टल में लॉगिन करें।

  3. मेनू से 'मेम्बर' विचार करें:

    लॉगिन करने के बाद, 'मेम्बर' विचार करने के लिए मेनू में जाएं।

  4. 'ई-नामिनेशन' का चयन करें:

    'मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत, 'ई-नामिनेशन' का विचार करें और उसे चुनें।

  5. नामिनेशन जानकारी दर्ज करें:

    ई-नामिनेशन पेज पर आपको अपने नामिनेशन डिटेल्स जैसे कि नामिनेशन के लिए उम्मीदवार का नाम, उम्र, रिलेशनशिप, और उनका अधिकार दर्ज करना होगा।

  6. नामिनेशन जानकारी की पुष्टि करें:

    डेटा दर्ज करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी की सटीकता की पुष्टि की है।

  7. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:

    कुछ स्थितियों में, आपको आवश्यकता हो सकती है कि आप कुछ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो, पैन कार्ड कॉपी, आदि।

  8. नामिनेशन प्रस्तुत करें:

    सभी आवश्यक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, नामिनेशन प्रस्तुत करें।

  9. पुष्टि करें:

    आपके द्वारा प्रस्तुत नामिनेशन को EPFO द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आपको इसकी पुष्टि की सूचना प्राप्त होगी।

  10. नामिनेशन की स्थिति की जाँच करें:

    आप अपने ई-नामिनेशन की स्थिति को अपने खाते में लॉगिन करके देख सकते हैं और किसी भी समय इसे अपडेट कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। ई-नामिनेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या का समाधान के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से सहायता लेना आवश्यक हो सकता है।


How to find or get UAN Number for old PF account?

 Person do not know UAN Number 


if person do not know UAN Number for old account then they can follow below steps to get UABN Number Case 1: UAN Allotment for Existing PF Link: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ direct link : https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/no-auth/existingmember/home?_HDIV_STATE_=20-10-104D6F4047CA2C962AF3E58E88933FD5

Direct UAN Allotment by Employees Link: