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Thursday, August 12, 2021

क्या आप ५० साल के हो गए है तो पेंशन के लिए PPO Number कैसे प्राप्त करे How can you avail scheme certificate facility?

 

Scheme certificate-Now Available on UMANG APP

Scheme certificate is issued to members who withdraw their EPF contribution but wish to retain their membership with EPFO, to avail pension benefits on attainment of retirement age. Further, Scheme Certificate is also useful for family members to avail family pension, in case of untimely death of the eligible member.

EPS members can apply for scheme certificate under Employees’ Pension Scheme, 1995.

Scheme Certificate is also useful for family members to avail family pension, in case of untimely death of the eligible member.

How can you avail scheme certificate facility?


For availing the service on Umang App, an active Universal Account Number (UAN) and a mobile number registered with the EPFO is required.

 

यदि आप 50 साल के हो गए हैं और पेंशन के लिए PPO (Pension Payment Order) नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. Pension Scheme का चयन करें:

    सबसे पहला कदम यह है कि आपको एक पेंशन स्कीम का चयन करना होगा जिसके तहत आपको पेंशन की अधिकारी होंगे। यह स्कीम सरकारी या निजी हो सकती है, और आपकी वेतन और कार्यकाल के आधार पर निर्धारित होती है।

  2. Pension के लिए पात्र हों:

    सभी पेंशन स्कीम्स के लिए योग्यता मानदंड होते हैं, जैसे कि वेतन, कार्यकाल, आयु, और अन्य निर्दिष्ट मानदंड। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप इन मानदंडों को पूरा करते हैं और पेंशन के लिए पात्र हैं।

  3. Pension Scheme के लिए आवेदन करें:

    आपको अपनी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपने कार्यों के आधार पर आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

  4. PPO Number के लिए आवेदन करें:

    पेंशन स्कीम के अनुसार, आपको PPO नंबर के लिए आवेदन करना हो सकता है। इसके लिए आपको पेंशन स्वीकृति प्राधिकृत अथवा सरकारी पेंशन प्राधिकरण से जुड़ना होगा। वे आपको आवश्यक दिशानिर्देश और फॉर्म प्रदान करेंगे जिनका पालन करके आप PPO नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  5. PPO Number के लिए आवश्यक दस्तावेज:

    आपको PPO नंबर के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह दस्तावेज आपकी पेंशन योग्यता को समर्थन करने के लिए होते हैं।

  6. वित्तीय बैंक खाता संबंधित जानकारी:

    आपके PPO नंबर के लिए आवेदन करने के दौरान, आपको अपने वित्तीय बैंक खाते की जानकारी भी प्रदान करनी होगी क्योंकि पेंशन भुगतान इस खाते में होता है।

  7. PPO Number का प्राप्त करें:

    जब आपका PPO नंबर जनरेट हो जाता है, तो आपको इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आपको इस प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके पेंशन भुगतान के लिए आवश्यक होता है।

  8. अधिकारिक दस्तावेज:

    आपके पेंशन स्कीम के अनुसार, अधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्र भी प्रदान कर सकते हैं, और आपको आवश्यकता के हिसाब से इन्हें प्रस्तुत करनी होगी।

पेंशन स्कीम के अनुसार प्रक्रिया और निर्देश विभिन्न हो सकते हैं, और यह आपके देश और क्षेत्र के आधार पर भी अलग हो सकते हैं। आपको अपने देश और पेंशन स्कीम के लिए उपयुक्त सरकारी पेंशन प्राधिकरण से संपर्क करके उनके दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

 

Wednesday, August 4, 2021

EPFO घर बैठे ही फाइल कर सकते हैं ई-नाॅमिनेशन।

अब कर्मचारी आसानी से अपना नाॅमिनी जोड़ सकेंगे। ई नाॅमिनेशन फाइल करने से निवेशक की मृत्यु पर नाॅमिनी ऑनलाइन ही फंड, पेंशन और इंश्योरेंस का क्लेम कर सकेंगे।

https://twitter.com/socialepfo/status/1421343791642923012?s=19


स्टेप 1- सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट (epfo.india.gov.in) पर जाएं। 

स्टेप 2- सर्विस पर जाकर, Member UAN/Online Service पर क्लिक करें। 

स्टेप 3- UAN और पासवर्ड के साथ लाॅगइन करें। 

स्टेप 4- Manage Tab पर जाकर E Nomination सिलेक्ट करें। 

स्टेप 5- - खुद से जुड़ी जानकारी दें और Save पल क्लिक कर दें। 

स्टेप 6- फैमिली से जुड़ी जानकारी अपडेट करें। 

स्टेप 7- Add Family Details पर क्लिक करके एक हे ज्यादा नाॅमिनी जोड़ सकते हैं। 

स्टेप 8- नया नाॅमिनी आपके पैसा का कितने परसेंट हकदार होगा। इसे अपडेट करें। 

स्टेप 9- E-Sign पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसे अपडेट करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने मौजूदा आफिस या पहले के ऑफिस में कोई भी डाॅक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा। 


आप EPFO (Employees' Provident Fund Organization) के एक व्यक्तिगत सेवा केंद्र के माध्यम से घर बैठे ई-नामिनेशन (e-nomination) कर सकते हैं। ई-नामिनेशन की प्रक्रिया को आसान और आधारित बनाने के लिए EPFO ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

    EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसका URL है: https://www.epfindia.gov.in/.

  2. अपने UAN (Universal Account Number) से लॉगिन करें:

    अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके ई-पूर्ण आधारित सेवा पोर्टल में लॉगिन करें।

  3. मेनू से 'मेम्बर' विचार करें:

    लॉगिन करने के बाद, 'मेम्बर' विचार करने के लिए मेनू में जाएं।

  4. 'ई-नामिनेशन' का चयन करें:

    'मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत, 'ई-नामिनेशन' का विचार करें और उसे चुनें।

  5. नामिनेशन जानकारी दर्ज करें:

    ई-नामिनेशन पेज पर आपको अपने नामिनेशन डिटेल्स जैसे कि नामिनेशन के लिए उम्मीदवार का नाम, उम्र, रिलेशनशिप, और उनका अधिकार दर्ज करना होगा।

  6. नामिनेशन जानकारी की पुष्टि करें:

    डेटा दर्ज करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी की सटीकता की पुष्टि की है।

  7. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:

    कुछ स्थितियों में, आपको आवश्यकता हो सकती है कि आप कुछ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो, पैन कार्ड कॉपी, आदि।

  8. नामिनेशन प्रस्तुत करें:

    सभी आवश्यक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, नामिनेशन प्रस्तुत करें।

  9. पुष्टि करें:

    आपके द्वारा प्रस्तुत नामिनेशन को EPFO द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आपको इसकी पुष्टि की सूचना प्राप्त होगी।

  10. नामिनेशन की स्थिति की जाँच करें:

    आप अपने ई-नामिनेशन की स्थिति को अपने खाते में लॉगिन करके देख सकते हैं और किसी भी समय इसे अपडेट कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। ई-नामिनेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या का समाधान के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से सहायता लेना आवश्यक हो सकता है।


How to find or get UAN Number for old PF account?

 Person do not know UAN Number 


if person do not know UAN Number for old account then they can follow below steps to get UABN Number Case 1: UAN Allotment for Existing PF Link: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ direct link : https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/no-auth/existingmember/home?_HDIV_STATE_=20-10-104D6F4047CA2C962AF3E58E88933FD5

Direct UAN Allotment by Employees Link: